कबीरधाम! वैसे तो कामू बैगा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं वह अपने काम से जानें जाते हैं । आदिवासी समाज के समस्याओं व उनके हक को लेकर वह हमेशा ही प्रशासन से लड़ाई लड़े है।
बीते शुक्रवार को मंगल सिंह बैगा पिता तितरा बैगा निवासी ग्राम पंचायत ढोलबज्जा आश्रित ग्राम नेवराटोला के ऊपर कुछ वर्ष पूर्व पुलिस द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज कर मारपीट का प्रकरण दर्ज कर दिया गया था मंगल सिंह बैगा के ऊपर आईपीसी की धारा 294,323,506 का मामला बनाया गया जिसको जिला न्यायालय में पेश किया गया मंगल सिंह बैगा गरीब मजदूर परिवार से आते हैं परिवार वालों कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इश्लिये वे जमानत के लिए सक्षम नहीं थे इसकी जानकारी कामू बैगा को मिली जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही अपने अधिवक्ता मित्र अशोक तिवारी से संपर्क कर जमानत के लिए वह स्वयं न्यायालय पहोंच ज़मानत कराए।
कामू बैगा का कहना है कि अगर समाज में न्यायालय से संबंधित इस तरह का कोई मामला होता है तो मुझसे मेरे निजी फ़ोन नंबर 7617275236 पर संपर्क करें ताकि आपके मद्दत के लिए मुझसे हर संभव प्रयास किया जाएगा।
वही अधिवक्ता अशोक तिवारी ने भी लोगों से अपील किया की न्यालालय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी आप मेरे मोबाइल नम्बर +917879783189 से ले सकते हैं या कोई भी मदद की अवश्कता हो तो न्यालालय पहुँच कर संभव मदद ले सकते हैं वही मंगल बैगा और परिवार वालों ने कामू बैगा व अधिवक्ता अशोक तिवारी का धन्यवाद व्यक्त किया।