कबीरधाम।पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को महिला एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अपराधो का जल्द से जल्द निराकरण करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में दिनांक- 03/03/2022 के शाम 05:45 बजे नाबालिक के परिजनों के द्वारा थाना सिटी कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगाकर ले गये है, कि सूचना पर अपराध कमांक 186/22 धारा 363 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी पश्चात थाना प्रभारी कपिल चंद्रा द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ लाल उमेद सिंह एवं अति. पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे एंव उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोनिका सिह परिहार को सूचना दिया गया तत्पश्चात वरिष्ठ अधिकारीयों के दिशा निर्देश अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए अपहृता का पता तलाश किया गया, जो दिनांक 16.03.2022 को आरोपी सागर देशलहरे पिता विक्रम देशलहरे उम्र 20 साल साकिन फडहर थाना सोमनी जिला राजनांदगाव के कब्जे से बरामद किया गया। बरामद कर पीडिता का कथन लिया जो आरोपी सागर देशलहरे द्वारा पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाया है, बताने पर मामले में धारा 366, 376 (2) (ढ) भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी सागर देशलहरे पिता विक्रम देशलहरे उम्र 20 साल साकिन फडहर थाना सोमनी जिला राजनांदगाव को आज दिनांक 16.03.22 को गिर0 कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल चंद्रा के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक श्रीमती गीतांजलि सिन्हा, महिला प्रधान आरक्षक 295 इंद्राणी नेताम, आरक्षक विलकेश कोसरिया . उमाशंकर साहू, सुनील चंद्रवंशी का योगदान रहा।
नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाला आरोपी चढा थाना सिटी कोतवाली पुलिस के हत्थे।
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March 17, 2022
कबीरधाम।पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को महिला एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अपराधो का जल्द से जल्द निराकरण करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में दिनांक- 03/03/2022 के शाम 05:45 बजे नाबालिक के परिजनों के द्वारा थाना सिटी कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगाकर ले गये है, कि सूचना पर अपराध कमांक 186/22 धारा 363 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी पश्चात थाना प्रभारी कपिल चंद्रा द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ लाल उमेद सिंह एवं अति. पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे एंव उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोनिका सिह परिहार को सूचना दिया गया तत्पश्चात वरिष्ठ अधिकारीयों के दिशा निर्देश अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए अपहृता का पता तलाश किया गया, जो दिनांक 16.03.2022 को आरोपी सागर देशलहरे पिता विक्रम देशलहरे उम्र 20 साल साकिन फडहर थाना सोमनी जिला राजनांदगाव के कब्जे से बरामद किया गया। बरामद कर पीडिता का कथन लिया जो आरोपी सागर देशलहरे द्वारा पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाया है, बताने पर मामले में धारा 366, 376 (2) (ढ) भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी सागर देशलहरे पिता विक्रम देशलहरे उम्र 20 साल साकिन फडहर थाना सोमनी जिला राजनांदगाव को आज दिनांक 16.03.22 को गिर0 कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल चंद्रा के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक श्रीमती गीतांजलि सिन्हा, महिला प्रधान आरक्षक 295 इंद्राणी नेताम, आरक्षक विलकेश कोसरिया . उमाशंकर साहू, सुनील चंद्रवंशी का योगदान रहा।