कबीरधाम। जिले में निर्माण कार्यों में ढिलाई एवं भ्रष्टाचार करने वाले तथा कार्यों के दौरान स्वेच्छा चारिता करने वाले एवं प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कमर्चारियों और सचिवों पर प्रशासन की कार्यवाही जारी है, इसी क्रम में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को सो-कॉज़ नोटिस के साथ ही तीन सचिवों को निलंबित भी किया गया है । इसके अलावा साठ सचिवों को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है । इसी दौरान जिले के पंडरिया विकासखंड में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पंडरिया अन्तर्गत भी एक बड़ी कार्यवाही सामने आ रही है।
न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2023 के अनुसार ग्राम पंचायत नेउर के सरपंच फूलबाई सोनी के ऊपर गाज गिरी है, जिन्हें छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य अधिनियम 1993 की धारा 40 - 1 (ख) के तहत बर्खास्त किया गया है एवं अधिनियम की धारा 40(2) के तहत आने वाले 6 सालों के लिए निर्वाचन हेतु तत्काल प्रभाव से वंचित कर दिया गया है । अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया द्वारा यह समूची कार्यवाही शिकायत करता पंचायत नेउर के उपसरपंच पार्वती सुनहले द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 202301081100029 ब - 121 वर्ष 2023 के आधार पर किया गया है । पक्षकारों का कहना है कि तत्काल बर्खास्त सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में गड़बड़ी एवं राशि का कार्य से पूर्व आहरण कर गबन किया गया था । प्रशासन ने इस तरह की लगातार कार्यवाहियां कर साबित कर दिया है कि जिले में आमजनों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वह हमेशा लोगों के साथ है और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार रोकने में सक्षम हैं ।